
अनिल उपाध्याय
देवास। अक्षय तृतीया पर सामूहिक विवाह में बाल विवाह की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने प्रचार प्रसार के साथ सख्ती करने के भी संकेत दी है, इसके लिए देवास डीएम आशीष सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रत्येक तहसील स्तर पर उड़नदस्ता गठित कर दिया है।
इसमें तहसीलदार दिनेश सोनी थाना प्रभारी तहजीब काजी जनपद सीईओ डॉ मनीषा चतुर्वेदी परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास राम प्रवेश तिवारी पर्यवेक्षक प्राची अलावे जाग्रति वर्मा करिश्माअवासे अमिता जाट राजकुमारी जैन महिला सशक्तिकरण अधिकारी सेक्टर पर्यवेक्षक सभी तहसील एकीकृत बाल विकास सेवा विशेष किशोर पुलिस इकाई चाइल्डलाइन देवास आदि को शामिल किया गया है।
विवाह/सामूहिक विवाह में वर-वधू की आयु के प्रमाण पत्र का अवलोकन करेंगे वर की आयु 21 वर्ष वधु की आयु 18 वर्ष से कम ना हो आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रूक पाएंगे।
सामूहिक विवाह करने वाले आयोजकों को शपथ पत्र देना होगा कि वह अपने आयोजनो में बाल विवाह नहीं करेंगे, सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों हलवाई कैटरर्स पंडित काजी बैंड बाजे वाले एवं परिवहन सेवा प्रदाता भी वर -वधु के बिना आयु प्रमाण पत्र प्राप्त किए सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे।
बाल विवाह की सूचना यही दे-
कलेक्टर आशीष सिंह, ADM एन एस सुर्यवंशी, महिला सशक्तिकरण अधिकारी आकांक्षा बेछोटे, या फिर टेलीफोन नंबर नंबर 07272-250121, 02722 250117 पर सूचना दे सकते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 की धारा 14 (4)एंव (5) मैं प्रगति शक्तियों को प्रयोग करता है प्रत्येक तहसील स्तर पर उड़नदस्ते दल का गठन किया गया है।
महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी राम प्रवेश तिवारी के मार्गदर्शन में महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक प्राची अलावे जाग्रति वर्मा , करिश्मा अवासे अमिता जाट राजकुमारी जैन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर समझाइश दी जा रही है, तथा अक्षय तिथि पर होने वाले सम्मेलनों में पंजीकृत जोड़े की उम्र की जांच कर बाल विवाह रोकने के लिए कार्यकर्ता सहायिका को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहने के लिए निर्देशित दे रही है, लाडो अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोगों को बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरुक किया जा रहा है।