New Delhi: गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा। नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे।
Only essential activities allowed in Containment Zones. Local district, police & municipal authorities shall be responsible to ensure that prescribed Containment measures are strictly followed & State/UT Govts shall ensure accountability of concerned officers: MHA#COVID19 https://t.co/R4ZwuA74Ze” rel=”nofollow
— ANI (@ANI) November 25, 2020
नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लागू कर सकते हैं राज्य
नए आदेशों का मुख्य फोकस कोरेाना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी कार्यालयों में शारीरिक दूरी को लागू करने की जरूरत है। शहरों में जहां साप्ताहिक पॉजिटिवटिी रेट 10 फीसद से अधिक है, संबंधित राज्य और केंद्र शासित राज्य क्षेत्र शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कार्यालय समय और अन्य उपायों को लागू करने पर विचार करेंगे।