राकेश रॉय
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत जारी एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने चन्द्रकांता व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) और एनएचएम के निदेशक से इस पर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट का रोस्टर बदल दिया गया है जिसे मंगलवार से किया जायेगा लागू। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हनुमानसिंह चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान ने लिखित परीक्षा आयोजित कर 26 अक्टूबर, 2016 को राज्य स्तरीय परीक्षा परिणाम जारी किया गया था।
जिसमें याचिकाकर्ता चयनित हुए। विभाग ने बाद में राज्य स्तरीय मेरिट सूची को प्रत्यारतकर जिला स्तरीय वरीयता सूची तैयार कर अपनी प्रक्रिया जारी कर दी।
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अधिवक्ता चौधरी ने तर्क दिया कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत भर्ती प्रक्रिया को परिवर्तित नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को चयन से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद एएनएम भर्ती की अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगाकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) व एनएचएम के निदेशक को जवाब पेश करने को निर्देशित किया गया है।