डीएम कौशलराज शर्मा ने जारी किया लॉक डाउन के निर्देश, केवल वाराणसी जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर लागू…
वाराणसी: लॉक डाऊन के दौरान आम जनता को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिये वाराणसी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा नें ऐसी व्यावस्था करने की कोशिश की है जिससे 21 दिन के लॉक डाऊन के दौरान जनता घर पर ही निश्चिंत होकर कोरोना को पराजित कर सकेगें।
लॉक डाऊन के नियम तोड़ने पर जिला प्रशासन नें पुलिस को सख्त कार्यावाई करने का निर्देश दे दिया है। आज से 14 अप्रैल तक सड़कों पर बेवजह घूमनें पर आपकी दो या चार पहिया वाहन हो जायेगा सीज़, वाहन का चालान किया जायेगा, आपके ऊपर 500 से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना किया जा सकता है या आपको जिला प्रशासन कुछ इस तरह मशहूर करेगी जिससे आप लंबे समय तक शर्मिंदगी का शिकार रहेगें।मसलन आपके हाथ में ऐसी तख्ती देकर फोटो ली जा सकती है जिस पर लिखा होगा “मैं समाज का दुश्मन हूँ, मुझे देश की परवाह नही है” तो हमारी सलाह यही है कि 14 अप्रैल तक घर-परिवार के साथ रहें।
लॉक डाऊन के दौरान जो दुकानें/ प्रतिष्ठान खुल सकते हैं:
इनकी रिटेल दुकानें सुबह 6 से 12 बजे तक खुल सकती हैं:
🔹अनाज
🔹गल्ला
🔹किराना
🔹जनरल स्टोर
🔹दूध
🔹सब्जी व फल
🔹पेट्रोल पंप
🔹CNG स्टेशन
🔸सब्जी, फल और दूध की थोक मंडियां सुबह 6 से 10 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगी।
🔸अनाज, गल्ला और जनरल स्टोर की थोक मंडियां केवल रिटेल दुकानदारो को सामान बेच सकेंगी। किसी अन्य ग्राहक को सीधे सामान नही बेच सकेंगी।
ये सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहसपतिवार और शनिवार को 9 से 2 खुलेंगी जब ये रिटेल दुकानदारो को समान बेच सकती है। बाकी के 4 दिन ये 9 से 2 खुल सकती हैं परंतु केवल अपना सामान लोडिंग-अनलोडिंग करेंगी। इन चार दिनों में कोई रिटेलर इनके यहां नही आ सकता।
आज अनाज, गल्ला, रिटेल की थोक मंडियां बंद रहेंगी।
🔸दवाई की थोक मंडी प्रतिदन 9 से 2 तक खुल सकती हैं।
इनकी होम डिलीवरी पूरे दिन शाम 6 बजे तक हो सकती है:
🔹दूध
🔹सब्जी, फल
🔹रसोई गैस
🔹गल्ला, राशन
🔹दवाई
🔹कूरियर, डाक
ये शाम 5 बजे तक खुल सकते हैं
🔹ट्रांसपोर्ट
🔹लॉजिस्टिक्स
🔹कूरियर
🔹वेयर हाउस
🔹कोल्ड स्टोरेज
🔹पोल्ट्री स्टोर
🔹प्राइवेट मोबाइल नेटवर्क कंपनी
🔹बीमा कंपनी आफिस
जो कार्यालय/ इकाई खुलेंगे:
🔸बैंक, एटीएम- 2 बजे तक
अन्य आफिस भी जो खुले रह सकते हैं:
🔹BSNL
🔹पोस्ट आफिस
🔹ई कॉमर्स डिलीवरी आफिस
🔹न्यूज़पेपर, मीडिया के आफिस और प्रेस
🔸प्राइवेट अस्पताल, दवा की दुकानें, पैथोलॉजी लैब पूरे दिन-रात में कभी भी खुल सकते हैं।
इनसे जुड़े हुए बड़े और छोटे वाहनों के चलने की अनुमति रहेगी।
फिलहाल इनसे जुड़े कर्मचारियों के आने जाने की अनुमति रहेगी। इनके पास बनाने की व्यवस्था कल बनाई जाएगी।
सबकी मूवमेंट बंद रहेगी। केवल ऊपरोक्त जरूरतों के लिए घर का कोई एक सदस्य ही कोई बाहर निकल सकता है। इसके तुरंत बाद वापिस घर जाए।
कोई भी ग्राहक, दुकानदार जो कोई भी परचेस करेगा उसे लाइन में लग कर 1.5 मीटर न्यूनतम दूरी बना कर खड़ा होना होगा। ये पूरे शहर में हर दुकान, ठेले, मंडी पर लागू होगा।
सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ऑन ड्यूटी रहेंगे। उन्हें कभी भी ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है।
डिटेल व्यवस्था आज निर्धारित की जाएंगी। उपरोक्त में संशोधन भी आज जारी किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी के माध्यमो को और बढ़ाया जाएगा। इसको देखते हुए व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी हो सकते है।
आज से उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी।